रोहतास और कैमूर के किसानों को बड़ी राहत : जमीन की खरीद-बिक्री के लिए नहीं लेनी होगी इजाजत

पटना। बिहार सरकार ने रोहतास और कैमूर जिलों के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब इन दोनों जिलों के लाखों किसानों को जमीन की खरीद-बिक्री के लिए चकबंदी पदाधिकारी की इजाजत नहीं लेनी होगी। राज्य सरकार ने पांच साल पहले इन दोनों जिलों के गांवों में चकबंदी की घोषणा की थी। दोनों जिलों के 249 मौजों को चकबंदी के लिए अधिसूचित किया था। कर्मचारियों की कमी के कारण चकबंदी शुरू नहीं हुई, लेकिन जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लग गई। इससे किसानों में भारी नाराजगी थी। गुरुवार को उक्त पाबंदी को सरकार ने वापस लेने की घोषणा की।
ग्रामीणों ने रिश्वतखोरी की शिकायत की थी
बता दें कि चकबंदी के लिए अधिसूचित इलाके में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लग जाती है। अगर किसी किसान को जमीन बेचनी है तो उसके लिए वाजिब कारण बताकर चकबंदी पदाधिकारी से इजाजत लेनी होती है। इस प्रक्रिया में किसानों ने अत्यधिक देरी के अलावा रिश्वतखोरी की भी शिकायत की थी। किसानों ने पाबंदी हटाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को ज्ञापन दिया था। इसके बाद विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने विभाग से पाबंदी हटाने का प्रस्ताव मांगा था। गुरुवार को उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिया।
जल्द ही चकबंदी का काम हो जाएगा शुरू
मंत्री ने कहा कि सरकार के फैसले से किसानों को राहत मिली है। जल्द ही इन जिलों में चकबंदी का काम शुरू हो जाएगा। मंत्री ने बताया कि चकबंदी अधिनियम की धारा पांच(1) में जमीन के निबंधन से मुक्ति का प्रविधान है। उन्होंने इसी आधार पर आदेश दिया है। मंत्री का आदेश एक-दो दिनों के भीतर प्रभावी हो जाएगा।

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