राजीव नगर मामला : पटना हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, बिजली-पानी की सेवा भी होगी बहाल
पटना। राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर के एक्शन को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कार्रवाई पर यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वहां रह रहे किसी भी नागरिक को तंग न किया जाए और साथ ही उनकी बिजली और पानी की सेवाएं भी बहाल कर दी जाएं। वहीं हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसी को बिना व्यक्तिगत नोटिस दिए ही जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब पुलिस और अधिकारियों की नाक के नीचे ये अतिक्रमण हुआ तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
वहीं पटना हाईकोर्ट ने प्रशासन ने पूछते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रविवार को क्यों की गई। क्या प्रशासन रविवार को काम करता है, साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई में पटना डीएम चंद्रशेखर, सीओ सदर, हाउसिंग बोर्ड के एमडी व एस्टेट आॅफिसर को उपस्थित रहने के लिए कहा है। पटना हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को करेगा।
कार्रवाई के दौरान मचा था बवाल
बता दें बीते रविवार को पटना प्रशासन की टीम अहले सुबह बुलडोजर के साथ राजीव नगर के नेपाली नगर पहुंची थी और वहां अतिक्रमण गिराना शुरू कर दिया था। इस बात से भड़के लोगों ने जमकर बवाल मचाते हुए खूब हंगामा किया था। पुलिस की टीम को लाठी का सहारा भी लेना पड़ा था। सोमवार को टीम फिर कार्रवाई के लिए पहुंची थी लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दो दिन के लिए रोक लगा दी थी।