बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई प्रधान सचिवों को पटना हाईकोर्ट ने किया तलब, 17 नवंबर को दिए पेश होने के आदेश
पटना। पटना हाईकोर्ट में अवमानना से जुड़े कई मामलों में सुनवाई करते हुए बड़ी सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने अवमानना के 160 मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव डीजीपी के अलावे एक दर्जन विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को तलब किया है। जिन विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को तलब किया गया है उनमें वित्त आवास पथ निर्माण शिक्षा भवन निर्माण के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण विभाग शामिल है। हाई कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को करने वाला है। इस संबध में न्यायमूर्ति हसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति सुनील कुमार मिश्रा की खंडपीठ में अवमानना के मामलों पर सुनवाई की 160 से ज्यादा और मानना के मामलों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश का पालन नहीं किया जाना एक गंभीर मामला है। पटना हाईकोर्ट ने इस बात पर चिंता जताते हुए अधिकारियों से सुझाव भी मांगा है। कोर्ट इन अधिकारियों से अभी जानना चाहता है कि आखिर उसकी तरफ से जो फैसले दिए गए उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की और राज्य के मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक को तलब किया है। कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया जाता है उसका पालन नहीं होने पर अवमानना पिटिशन कोर्ट के अंदर दाखिल किया जाता है। अब 17 नवंबर को जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा।