September 11, 2026

32 साल पुराने अपहरण मामले में गिरफ्तार पप्पू यादव को सेशन कोर्ट ने नहीं दी राहत, जमानत देने से इनकार कर याचिका खारिज की

मधेपुरा। 32 साल पुराने अपहरण मामले में गिरफ्तार जन अधिकार पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव को मंगलवार की सुबह मधेपुरा सेशन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि जिला जज ने वर्चुअल सुनवाई करते हुए अपना निर्णय दोपहर बाद सुनाया। इससे पहले लगभग दो घंटे तक अपने फैसले को उन्‍होंने सुरक्षित रखा था।

दोपहर बाद जिला जज ने फैसला सुनाते हुए पप्‍यू यादव को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका ख़ारिज कर दी। इस दौरान पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत को लेकर अपना पक्ष रखा लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना।

बता दें कि पप्पू यादव को पटना से बीते 11 मई को गिरफ्तार किया गया था। पप्पू यादव को अभी इलाज के लिए दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। 11 मई की सुबह पटना के उत्तरी मंदिरी स्थित पप्पू यादव के आवास पर बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस पहुंची थी।

पुलिस ने कहा कि था कि लगातार लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे पप्पू यादव को चेतावनी दी गई थी। इसके बाद पप्पू यादव को पटना के गांधी मैदान थाने में लाया गया था यहां उन्हें काफी देर तक बैठाए रखा गया। कोविड की जांच भी कराई गई थी जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इसके कुछ ही देर बाद यह खबर सामने आ गई थी कि पप्पू यादव को एक 32 साल पुराने अपहरण मामले केस में गिरफ्तार किया गया था।

 

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