BIHAR : चिकन, मटन और मछली की बिक्री पर रोक नहीं, इन चीजों के आवागमन पर न लगे कोई रोक
पटना। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बीच नीतीश सरकार ने चिकन, मटन और मछली की बिक्री पर से रोक हटा ली है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। राज्य में अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इन सामानों की बिक्री की जा सकती है। बिहार सरकार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन में मछली, मुर्गी, मांस और अंडे के वाहनों का आवागमन बाधित ना हो, यह सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा निर्धारित समय के अनुसार इन सारी चीजों की बिक्री पर कोई रोक नहीं है। नीचे स्तर तक के अधिकारियों को इस संबंध में दिशानिर्देश शीघ्र जारी करें। बता दें कि राज्य में 15 मई से 25 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाई गई है।
पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि मछली, मुर्गी, मांस व अंडे आदि व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई दिक्कत ना हो, यह देखते हुए जिलों को निर्देश जारी किया गया है। ताकि इन लोगों का रोजगार प्रभावित ना हो। विभाग ने यह भी साफ किया है कि राज्य भर में पशु चिकित्सालय, औषधालय क्लीनिक, कृत्रिम गभार्धान केंद्र आदि खुले रहेंगे। इनके कर्मी कार्यस्थल पर आ-जा सकेंगे। पशुचारे की दुकानें सरकार द्वारा निर्धारित समय पर खुलेंगी। पोल्ट्री और मछली चारा दाना तथा उसके कच्चे माल का आवागमन जारी रहेगा।
विभाग ने जिलों को दिए पत्र में यह भी कहा है कि मछली, मांस, अंडे और मुर्गी के सेवन से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। अंडे की बिक्री के उपयोग में लगने वाले कैरेट तथा बॉक्स निर्माण तथा संबंधित कच्चे माल का आवागमन जारी रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन फार्म निर्माण संबंधी गतिविधियां चालू रहेगी। इनके श्रमिक कार्यस्थल पर आ जा सकेंगे।