पटना में दुकानों को खोलने को लेकर नई गाइडलाइन, तीन श्रेणियों में बांटा गया, देखें कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगे

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पटना। कोरोना संक्रमण के पटना जिला में बेतहाशा बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक पटना जिले की सभी दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। उनके खोलने के दिन निश्चित की गई है। रविवार को श्रेणी दो और तीन के तहत आने वाली सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
श्रेणी 1 के तहत खुलने वाली दुकानें
श्रेणी एक के तहत खुलने वाली दुकानें हफ्ते के सातों दिन खुलेंगे। जिसमें किराना, मेडिकल, निजी क्लीनिक, ई-कॉमर्स सेवा, फल, सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकानें, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, होम डिलेवरी सेवा, सभी अस्पताल, डेयरी, आटोमोबाइल वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें, आटोमोबाइल टायर से संबंधित दुकानें शामिल हैं।
श्रेणी 2 के तहत खुलने वाली दुकानें
श्रेणी दो के तहत उन दुकानों को शामिल किया गया है, जिन्हें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही खोलने का आदेश दिया गया है। यह दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही निर्धारित समय तक खोले जा सकेंगे। जिसमें इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स (मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप), सैलून एवं पार्लर, फर्नीचर और सोना चांदी की दुकानें आदि शामिल हैं।
श्रेणी 3 के तहत खुलने वाली दुकानें
तृतीय श्रेणी के तहत दुकानों को सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोलने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें कपड़ा और रेडीमेड कपड़े, जूता चप्पल, ड्राई क्लीनर्स, बर्तन की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद की सामग्री से संबंधित दुकान और कृषि कार्य यंत्र से जुड़ी दुकानों के अलावा वह सभी दुकानें जो उपरोक्त किसी सूची में ना हो, वह शामिल की गई हैं।

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