कल से बदल जाएंगी आपकी जिंदगी से जुड़ी ये चीजें, आप भी जान लीजिए
नई दिल्ली। एक सितंबर 2018 के बाद कार या बाइक खरीदने वाले लोगों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे चुकाने पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आॅफ इंडिया एक सितंबर से नया नियम लागू करने जा रही है। इस नियम के अनुसार शनिवार 1 सितंबर 2018 से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। नए नियम के अनुसार अब 1000 सीसी से कम पावर की कार पर 5286 रुपए देने होंगे। जबकि 1000 सीसी से 1500 सीसी वाली कार पर 9534 रुपए और 1500 सीसी की क्षमता से ज्यादा की कार पर 24,305 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज होगा। वहीं दुपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए 75 सीसी से कम के वाहन पर 1045 रुपए देने होंगे। 75 से 150 सीसी के बाइक पर यह चार्ज 3,285 रुपए होगा। 150-350सीसी पर यह चार्ज बढ़कर 5,453 रुपए का हो जाएगा।
आरक्षित रेलवे टिकट के साथ नहीं मिलेगा मुफ्त बीमा: 1 सितंबर से रेलवे टिकट के साथ 10 लाख रु. तक का बीमा मुफ्त नहीं मिलेगा। इसका विकल्प चुनना होगा। अभी तक रेलवे यात्रियों को मुफ्त यात्रा बीमा का लाभ देता था। लेकिन अब बीमा का प्रावधान वैकल्पिक होगा। यात्रियों को वेबसाइट या मोबाइल से टिकट बुक करते समय दो विकल्पों में से एक का चयन करना होगा, जिसमें एक में विकल्प बीमा लेने का होगा और दूसरा छोड़ने का होगा। आईआरसीटीसी ने दिसंबर 2017 में मुफ्त यात्रा बीमा शुरू की थी। आरक्षित ट्रेन खरीदने वालों को 1 सितंबर से यात्रा बीमा का प्रीमियम अदा करना होगा। रेलवे ने कुछ दिनों पहले मुफ्त बीमा की सुविधा समाप्त करने का फैसला किया था।
तम्बाकू उत्पाद पर छपेगी बड़ी चेतावनी: तंबाकू के नुकसान को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर 1 सितंबर 2018 से सिगरेट के पैकेटों और तंबाकू उत्पादों के ऊपर बड़े आकार चेतावनी या उससे होने वाली बीमारी के बारे में छापना होगा। इसके लिए मंत्रालय ने चेतावनी तस्वीरों के दो सेट जारी किए हैं। पहले सेट 1 सिंतबर 2018 अगले 12 महीने तक छापा जाएगा जबकि दूसरा सेट उसके बाद तम्बाकू उत्पादों पर छापा जाएगा।