नहीं मिल सकी प्रशांत किशोर को अग्रिम जमानत,गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं प्रख्यात चुनावी रणनीतिकार

पटना। बौद्धिक संपदा तथा आंकड़ों की चोरी के आरोप में दर्ज मामले में प्रख्यात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अदालत में अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने इस मामले में पटना पुलिस से केस डायरी की मांग की है।समझा जा रहा है की अदालत से अग्रिम जमानत न मिलने के बाद प्रशांत किशोर की संभावित गिरफ्तारी की चर्चा भी शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि पटना के पाटलिपुत्रा थाना में शाश्वत गौतम ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर अपने लैपटॉप में फीड डाटा तथा कंटेंट को अवैध तरीके से प्राप्त कर इस्तेमाल करने का मामला दर्ज कराया था।इस मामले में प्रशांत किशोर ने कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।जिसमें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस डायरी की मांग के साथ अग्रिम जमानत का मामला एडीजे 12 के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है।कोर्ट में कार्रवाई के दौरान प्रशांत किशोर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर लोक अभियोजक विजय कुमार सिन्हा ने बहस करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर के ऊपर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और आरोपी ने दूसरे का बौद्धिक संपदा चुराकर आर्थिक और राजनीतिक लाभ हासिल किया है।ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए।बहरहाल अग्रिम जमानत न मिलने के बात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के संभावित गिरफ्तारी के चर्चे भी शुरू हो गए हैं।कहा यहां तक जा रहा है कि नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे प्रशांत किशोर को इस मामले में पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है।

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