बिहार में लॉकडाउन-3.0 की शुरूआत 26 मई से : पूर्व की सारी पाबंदियां रहेंगे जारी, गांवों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश

पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए एक बार फिर लागू लॉकडाउन को विस्तारित करते हुए राज्य सरकार ने इसे अब 1 जून तक बढ़ा दिया है। बता दें बिहार में इसके पहले दो बार 5 से 15 मई उसके बाद 16 से 25 और अब 26 मई से 1 जून एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। मतलब 26 मई से लॉकडाउन 3.0 की शुरूआत होगी और पहले से जारी नियमों में कुछ तब्दीली भी की गई है।
लॉकडाउन की घोषणा से पहले सोमवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। फिर उन्होंने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों के साथ भी वर्चुअल मीटिंग की। इसके बाद सोशल मीडिया पर लॉकडाउन आगे बढ़ाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। इसलिए बिहार में 1 जून, 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले से ज्यादा विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमलोगों ने किसी की उपेक्षा नहीं की है। सबके हित के लिए काम कर रहे हैं। वहीं शादी समारोह में पूर्व के गाइडलाइन ही रहेंगे। शादियों में 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। इसमें बारात, जुलूस और डीजे नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।
ये पाबंदियां 1 जून तक जारी रहेंगी
सभी सरकारी-प्राइवेट आफिस बंद रहेंगे। इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है।
सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित।
सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।
सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह पर पांबदी।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक।
इन्हें मिलेगी छूट
अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)। दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं।
ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (सिटी में सुबह 6 से 10 बजे तक, गांवों में सुबह 8 से 12 बजे तक)।
रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। एनएच पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर।
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य।
जरूरी सरकारी-निजी सेवाओं में किनको छूट
जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय।
बैंकिंग, बीमा, एवं एटीएम से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य (कंस्ट्रक्शन वर्कर)।
ई-कामर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।
पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं।
आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/पीडीएस दुकानें (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर)
सड़क पर निकलने की इनको छूट
रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे।
आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे।
स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे।
आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन।
वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है।
इंटरस्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे।

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