आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव हाजीपुर कोर्ट से बरी, 2015 में दर्ज हुआ था मामला

पटना। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को हाजीपुर की कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया है। साल 2015 में आरजेडी अध्यक्ष के खिलाफ वैशाली के गंगा ब्रिज थाना में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। इससे पहले 18 अगस्त, 2022 को लालू की व्यवहार न्यायालय में पेशी होनी थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। बुधवार को लालू लगभग 2 बजे हाजीपुर व्यवहार न्यायालय पहुंचे, जहां कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया।

जानकारी के अनुसार, साल 2015 में एक चुनावी सभा के दौरान लालू प्रसाद यादव ने खुले मंच से बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई की बात कही थी। इसी को आपत्तिजनक मानते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर तत्कालीन सीओ निरंजन कुमार सिंह ने अपने बयान पर गंगा ब्रिज थाना में मामला दर्ज कराया था। इस मामले के कुल 5 गवाह थे, जिनमें केस की हेयरिंग से पूर्व ही दो गवाह का निधन हो गया था। वहीं तीनों गवाह ने अपनी गवाही देते हुए पूरी बात कोर्ट को बताई थी।

About Post Author

You may have missed