खेसारी लाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, 2 सालों तक इस कंपनी के अलावे गाना गाने पर लगाई रोक

नई दिल्ली। भोजपुरी के सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक खेसारी लाल यादव अब अगले दो साल तक सिर्फ एक ही म्यूजिक कंपनी के लिए गा सकेंगे, इसके अलावा अन्य कंपनियों में खेसारी लाल यादव के गाना गाने पर हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया है। भोजपुरी सिंगग खेसारी लाल यादव और म्यूजिक कंपनी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच 27 मई, 2021 को एक करार हुआ था। इस करार के तहत खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के लिए 30 महीनों में 200 सॉंग गाना था। इसके एवज में उक्त कंपनी की तरफ से खेसारी लाल को 5 करोड़ रुपए दिए जाने थे। 30 महीनों में खेसारी लाल यादव ने कंपनी के साथ मात्र 89 गाने ही गाए। खेसारी को लगा 30 महीने पूरे होने के बाद उनका करार कंपनी के साथ खत्म हो गया है और वो दूसरी कंपनियों के लिए गाने लगे। जिसके बाद म्यूजिक कंपनी ने खेसरी लाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच अपना फैसला सुनाते हुए खेसारी लाल पर दूसरी कंपनियों के लिए गाना गाने पर दो साल तक बैन लगा दिया। इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया कि खेसारी लाल यादव 30 सितंबर, 2025 तर किसी दूसरी कंपनी के लिए गाना नहीं गा पाएंगे और उन्हें सिर्फ ‘ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन’ के लिए ही गाना होगा।

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