लैंड फॉर जॉब्स मामले में तेजस्वी यादव पर सुनवाई टली, कल फिर मामला सुनेगा कोर्ट

  • रेलवे के तीन अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मिली

नई दिल्ली/पटना। लैंड फॉर जॉब्स मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब कल होगी। इधर सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि तीन रेल अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मिली है। रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉ. पीएल बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन मिली है। वहीं लालू यादव पर केस चलाने की गृह मंत्रालय ने पहले ही इजाजत दे दी है। वहीं कल की सुनवाई में अगर कोर्ट सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेती है और तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर चलाने की अनुमति देती है तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें जमानत लेनी होगी। लैंड फॉर जॉब्स का ये पूरी तरह से नया केस है। पुराने केस में पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं। नए केस में भी लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है। इनके साथ तेजस्वी यादव को भी दोषी बताया गया था। सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
लालू प्रसाद पर पिछले सप्ताह केस चलाने की मिली थी अनुमति
12 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलाने की अनुमति मिल चुकी है। 1 महीने पहले सीबीआई ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब्स केस में ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। सीबीआई के मुताबिक उनकी तरफ से लालू यादव के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की अनुमति मांगी थी, जो मिल गई है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब्स मामला तब का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। इसलिए गृह मंत्रालय से अनुमति लेना जरूरी था। लैंड फॉर जॉब्स मामले में जांच के बाद ईडी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की 6 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। इसमें गाजियाबाद और बिहार की संपत्ति शामिल हैं। अटैच की गई संपत्तियों में नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित डी-1088 है, जो आवासीय परिसर है।

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