PATNA : गाय घाट रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट को नहीं मिली जमानत, एसआईटी ने अब तक जमा नहीं की केस डायरी,

पटना सिटी। पटना सिटी स्थित गाय घाट रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट और महिला थाना में दर्ज रेप के दो केस की मुख्य आरोपी वंदना गुप्ता को गुरुवार को भी राहत नहीं मिली। पटना सिविल कोर्ट में उनकी एंटी सिपेट्री बेल की याचिका पर सुनवाई थी। उन्हें और उनके वकील को उम्मीद थी की आज कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल, इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसआईटी से केस डायरी मांगी थी, पर आज हुई सुनवाई से पहले तक कोर्ट को केस डायरी मिली ही नहीं।
पीड़िता की वकील भी थीं मौजूद
दोनों रेप केस में पीड़िता की वकील मीनू कुमारी भी कोर्ट में मौजूद थीं। वो वंदना गुप्ता को मिलने वाली जमानत का विरोध करने गई थीं। इस बारे में मीनू ने बताया कि आज अऊख-1 की कोर्ट में वंदना गुप्ता के बेल पर सुनवाई थी। जो केस डायरी नहीं आने की वजह से पूरी नहीं हुई। इस कारण वंदना गुप्ता को बेल नहीं मिली। कोर्ट केस डायरी को पढ़ना चाहती है। इसका अवलोकन करना चाहती है। लेकिन, यहां पर रकळ पूरी तरह से फेल साबित हो रही है।
चौथी बार हुई सुनवाई
जांच टीम ने अब तक केस डायरी कोर्ट में सबमिट नहीं की। जितनी बड़ी बातें जांच के दरम्यान एसआईटी ने की थी कि सीसाीटीवी खंगाला गया, उसका डीवीआर है। इन सब बातों को केस डायरी के जरिए सामने लाना चाहिए था। मगर, अब तक ऐसा हुआ नहीं। इस केस में रकळ ने कितना काम किया? यह सब दिखने लगा है। यहां पर पूरी तरह से रकळ का फेल्योरेंस सामने आया है। वंदना गुप्ता की जमानत को लेकर आज चौथी बार सुनवाई हुई थी।
वकील मीनू कुमारी ने लगाए गंभीर आरोप
कोर्ट में केस डायरी सबमिट क्यों नहीं किया गया? इसका क्या कारण हो सकता है? इस सवाल पर वकील मीनू कुमारी ने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि बिहार पुलिस के तरफ से गाय घाट रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता को बचाने का अभियान चल रहा है। हाल ही में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी गाय घाट रिमांड होम की जांच को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। गाय घाट रिमांड होम के मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सारी बातों इनके सामने रखा जाएगा।

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