सीपीएम नेता पर हमला करने के मामले में जदयू के पूर्व विधायक व उनके भाई को पांच साल की कैद, कोर्ट ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया

समस्तीपुर । सीपीएम नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई लालबाबू सिंह को समस्तीपुर सेशन कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि 2000 में सीपीएम नेता ने जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उसके भाई पर जानलेवा हमला करने की एफआईआर कराई थी। इस मामले में सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

विभूतिपुर थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक और उसके भाई पर एफआईआर की गई थी। इसमें पीड़ित ललन सिंह ने आरोप लगाया था कि जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके छोटे भाई सरकारी स्कूल के शिक्षक लालबाबू सिंह ने उन पर हमला किया था।

फायरिंग के दौरान उनके दाहिने हाथ की चार उंगली कट गई थी। अब 21 साल बाद फैसला आने से एक तरफ जहां पीड़ित पक्ष खुश है। वहीं विधायक के समर्थकों में मायूसी है।

मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। उस मामले में एडीजे 3 ने विधायक और उनके भाई लालूबाबू सिंह को दोषी करार दिया था। वहीं, वकील का कहना था कि इस मामले में सात साल की सजा मिल सकती है। कम से कम तीन साल की सजा हो सकती है। अब कोर्ट ने पूर्व विधायक और उसके भाई को पांच साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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