PATNA : सार्वजनिक स्थानों पर जिला प्रशासन ने दी सरस्वती पूजा की अनुमति, जुलूस और डीजे पर रहेगी रोक, 50 लोग होंगें शामिल

पटना। जिला प्रशासन ने पटना में पांच फरवरी को सरस्वती पूजा आयोजित करने की इजाजत दे दी है, लेकिन कार्यक्रम छोटे पैमाने पर ही होंगे। मोहल्ले और हॉस्टल परिसर में मूर्ति स्थापित करने की सूचना एसडीओ कार्यालय या थाने को देनी होगी। पूजा में अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकेंगे। मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस नहीं निकालने को कहा गया है। मूर्ति विसर्जित करने के लिए वाहन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिमाएं कृत्रिम तालाब में ही विसर्जित की जाएंगी। इतना ही नहीं कार्यक्रम स्थल पर डीजे बचाने पर प्रतिबंध है। सोमवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

स्कूल-कॉलेज में सार्वजनिक रूप से नहीं होगी पूजा की अनुमति

गृह विभाग के दिशा-निर्देश के अनुरूप 6 फरवरी तक धार्मिक स्थल तथा स्कूल कॉलेज बंद हैं। इसलिए धार्मिक स्थल और स्कूल-कॉलेज में सार्वजनिक रूप से पूजा की अनुमति नहीं होगी। हालांकि प्रशासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर छोटे स्तर पर सशर्त पूजा की जा सकती है। जिलाधिकारी ने लोगों से घर में ही पूजा करने की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों को निजी स्कूल और कोचिंग संस्थानों के साथ बैठक करने एवं प्रतिबंधों के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया है। सरस्वती पूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वही सरस्वती पूजा के अवसर पर गंगा नदी में नाव का परिचालन नहीं होगा। अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने पांच और छह फरवरी को नावों के परिचालन पर रोक लगा दी है।

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