दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा रद्द, हाईकोर्ट ने दिया बीपीएससी को संशोधित परिणाम निकालने का निर्देश

अमृतवर्षाः दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने बीपीएससी को संशोधित परिणाम निकालने का निर्देश दिया है।मालूम हो कि बिहार में दारोगा बहाली में कथित अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर रिट याचिका पटना हाईकोर्ट में दाखिल की गयी थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जानकारी के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा को रद करते हुए बिहार पुलिस कर्मचारी चयन आयोग (बीपीएसएससी) को निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संशोधित परिणाम निकालें. जस्टिस शिवा जी पांडेय की अदालत ने बुधवार को फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि यह आदेश मुख्य परीक्षा के लिए है. रमेश कुमार एवं अन्य 195 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अनियमितता और गड़बडी का आरोप लगाते हुए रिट याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चक्रपाणी और राजेश भारद्वाज ने अदालत को बताया था कि प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने से पहले आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है.

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