बिहार विधान परिषद में भी आरक्षण संशोधन बिल 2023 पास, कार्यवाही स्थगित

पटना। बिहार विधान सभा ने गुरुवार को आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होने के बाद विधान परिषद ने भी इसे पास कर दिया। वहीं सदन की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके तहत अब आरक्षण का कुल कोटा 50 फीसदी से बढ़कर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है जबकि ईडब्ल्यूएस के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी हो जाएगा। 7 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में आरक्षण को 65 प्रतिशत तक करने के सुझाव दिया था जिसके बाद उसी शाम कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। अब इसे विधानसभा से पास कर दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार अब 65 फीसदी आरक्षण के फॉर्मूला में अनुसूचित जाति समुदाय के 16 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा। वहीं एसटी के एक फीसदी आरक्षण से बढ़ाकर 2 फीसदी किया जाएगा। वहीं अत्यंत पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर अब 43 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया।

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