बिहार सरकार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में करे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन,राज्यपाल को लिखा पत्र

पटना।हिंद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर के सिंह ने प्रदेश के राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की है।बिहार के राज्यपाल को लिखे गए पत्र में हिंद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पदों पर प्रख्यात समाजसेवी को ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान तय किया गया है।बिहार में विगत एक वर्ष से मुख्य सूचना आयुक्त पद खाली हैं।जिसकी नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में दो-दो बार विज्ञापन भी राज्य सरकार के द्वारा निकाली जा चुकी है।उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि बिहार में सूचना के अधिकार का कानून जब से लागू किया गया है।तब से सूचना के अधिकार के तहत नियुक्ति के प्रावधानों का उल्लंघन होता रहा है। अवकाश प्राप्त अधिकारी या न्यायमूर्ति सूचना आयुक्त के पद को सुशोभित करते चले आ रहे हैं।इसलिए हिंद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने राज्यपाल को पत्र लिखते हुए कहा है कि बिहार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में नियुक्तियों में इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसे पदों पर सिर्फ प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही नियुक्त किया जाए।उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका संख्या 436/2018 अंजलि भारद्वाज बनाम भारत सरकार में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री के के सिकरिया एवं अब्दुल नजीर ने गत 15.02.19 को आदेश पारित करते हुए साफ किया था कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति सूचना का अधिकार एक्ट के तहत किसी प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता को ही नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है।

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