बिहार के सारण जिले में ओवैसी के खिलाफ परिवाद पत्र,हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने दायर किया

पटना।अयोध्या में रामजन्मभूमि मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा वक्तव्य दिया था।जिसे आपत्तिजनक मानते हुए उनके खिलाफ छपरा के मुख्‍य न्‍यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह परिवाद पत्र अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने दायर किया है। अपने परिवाद पत्र में उन्‍होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आवाज उठाने समेत कई और आरोप लगाए हैं।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने परिवाद को एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। साथ ही एसीजेएम (प्रथम) अनुराग कुमार त्रिपाठी की अदालत में चार दिसंबर को शपथपत्र पर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है

 

ज्ञातव्य हो कि अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने सवाल उठाए थे।उन्‍होंने निर्णय पर असहमति युक्त टिप्पणी जाहिर की थी। साथ ही यह भी कहा था कि फैसला मंजूर है,लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। ओवैसी ने सवाल किया कि अगर बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती जब भी सुप्रीम कोर्ट क्या यही फैसला करती? ओवैसी ने कहा कि वे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे,उन्‍हें पांच एकड़ जमीन की खैरात की जरूरत नहीं है। वे अपने से अयोध्‍या में मस्जिद बनाने के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही उन्‍होंने भारत के संविधान पर भरोसा जताया था।

About Post Author

You may have missed