भू-माफियाओं को बचाने के लिए पटना पुलिस ने तोड़ दी कानून की हर सीमा ! तीन पर आरोप ,6 दिनों बाद एक पर एफआईआर

>> सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण को लेकर तीन लोगों के खिलाफ किया था लिखित शिकायत
>> जिस भू-माफिया को बचाया गया उसपर हैं अवैध शराब का कारोबार व अवैध जमीन कब्जा करने का कई आरोप
>> पुलिस बल सहित घटना स्थल पर 14 मार्च को एसडीओ ने अवैध निर्माण को गिराया ,13 अप्रैल को लॉकडाउन में रातों -रात खड़ा हो गया दीवार और लोहे का गेट
>> एसडीओ या अन्य माध्यम से दोनों बार अवैध निर्माण / कब्जा करने को लेकर थानाध्यक्ष को मिली जानकारी ,फिर क्यों नहीं पालन की गयी धारा 157 में कार्रवाई
>> मीडीया में खबर आने के बाद अवैध कब्जा से कराया गया मुक्त ,अवैध निर्माण को गिराया

पटना।(रवीश कुमार मणि)”कोरोना ” को लेकर लागू लॉकडाउन में बिहार पुलिस के मुखिया ,डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ,और इनके प्रेरणा से बिहार पुलिस द्वारा गरीबों को खाद्य सामग्री बांटा जाने की चर्चा देश-दुनिया में हो रही हैं । वही पटना पुलिस ने डीजीपी तक पहुंचे मामले को ठेंगा दिखाते हुये भू-माफियाओं को करोड़ों के सरकारी जमीन पर सिर्फ कब्जा ही नहीं दिलाया बल्कि भू-माफियाओं के बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तीन भू-माफिया संजय सिंह ,विकास पांडे व मुकेश कुमार पर सरकारी जमीन कब्जा करने को लेकर एफआईआर के लिए एसडीओ ने दिनांक 13 मार्च 20 को दो आवेदन ,एक हस्तलिखित और एक कम्प्यूटर लिखित दिया । 6 दिनों बाद मात्र एक विकास पांडे पर कांड संख्या -185 / 20 ,दिनांक -19 /मार्च /2020 ,धारा -419 ,420,467,471 दर्ज किया गया । जबकि 13 मार्च 20 को एसडीओ द्वारा दिये गये दोनों आवेदन में भू-माफिया संजय सिंह ,विकास पांडे और मुकेश कुमार द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा एवं अवैध निर्माण के आरोप का स्पष्ट उल्लेख हैं । संज्ञेय आरोप ( अपराध) मामले में पहले एफआईआर फिर जांच ( अनुसंधान ) का प्रावधान हैं । आखिर किस स्थिति में संज्ञेय आरोप मामला होने के बावजूद 6 दिनों बाद एफआईआर किया गया एवं आवेदन में सीधा आरोप रहने के बावजूद भी संजय सिंह और मुकेश सिंह पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया । जबकि एसडीओ द्वारा दिये गये 13 मार्च के दोनों आवेदन में तीनों पर सरकारी जमीन कब्जा करने एवं अवैध निर्माण करने का आरोप हैं ।
14 मार्च 2020 को पुनः भू-माफियाओं द्वारा खुलेआम दिन में अवैध निर्माण कराया गया । इसकी सूचना पर हाउसिंग बोर्ड के एसडीओ ने दीघा थाना पुलिस बल ले जाकर काम को रोक दिया एवं अवैध निर्माण को अपने से अपने कर्मचारियों से दीवार गिरवाया।उक्त कार्रवाई का वीडियो फुटेज में एसडीओ और दीघा पुलिस पदाधिकारी ,सिपाही साफ -साफ दिखाई दे रहें है ।
15 मार्च 2020 को डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को सूचना मिली की पटना जिला के दीघा थाना क्षेत्र स्थित आशियाना-दीघा रोड में भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा हैं । लिखित शिकायत और सूचना के बावजूद स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही हैं । डीजीपी ने पटना पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया ,साथ ही कहां की किसी स्थिति में भू-माफिया सक्रिय नहीं होना चाहिए ,एक भी ईट सरकारी जमीन पर जुड़ा तो खैर नहीं होगा ।वरीय पुलिस अधिकारियों के आदेश के बाद भी तीनों भू-माफिया पर एफआईआर नहीं किया गया । घटना के 6 दिनों बाद एफआईआर किया लेकिन महज खानापूर्ति के लिए ,मात्र एक पर।
एक माह बाद 13 अप्रैल 20 को पुनः भू -माफियाओं द्वारा उक्त सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण रात्री पहर में कराने की सूचना एसडीओ व अन्य माध्यम से थानाध्यक्ष को करीब रात्री 9.30 बजे -10.00 तक मिला । एसडीओ सूचना देने के लिए फोन किया लेकिन थानाध्यक्ष ने कॉल रिसिव नहीं किया । जबकि दंड प्रक्रिया संहिता 157 के तहत थानाध्यक्ष को कार्रवाई करना कर्तव्य बनता है। अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाते ,कोई नहीं था तो स्वयं के बयान पर एफआईआर दर्ज करते । बल्कि ऐसा नहीं हुआ , नतीजा यह रहा की भू-माफियाओं ने लॉकडाउन में अवैध निर्माण कराते हुये दीवार उठा लिया ,लोहे का गेट लगा लिया । यही नहीं सरकारी बिजली का खंभा भी घेर लिया । एएसपी स्वर्ण प्रभात ने माना हैं की रात्री में अवैध निर्माण किया गया हैं ,थानाध्यक्ष सिर्फ इतना ही रिपोर्ट किये की रात्री 12 बजे तक एक लोहे का गेट लगा है। जबकि पूर्व के 14 मार्च 20 का वीडियो और 13 अप्रैल 20 को रात्री में हुये अवैध निर्माण का वीडियो को देखेंगे तो पाएंगे की लॉकडाउन में पुरी रात भू-माफियाओं ने अवैध निर्माण कर करोड़ों के सरकारी जमीन कब्जा किया हैं । हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अरूण कुमार सिंह के आदेश पर 14 अप्रैल 20 को हाउसिंग बोर्ड के एसडीओ ने उक्त जमीन का निरीक्षण किया तो पाया की रात्री पहर में अवैध निर्माण किया गया हैं । एफआईआर के लिए दीघा थाना में आवेदन दिया हैं । सुत्रों की मानें तो संजय सिंह पर सरकारी जमीन कब्जा करने का प्राथमिकी पूर्व से दर्ज है वही मुकेश कुमार पर सरकारी जमीन कब्जा करने , अवैध शराब का कारोबार करने सहित कई गंभीर आरोप के मामले दीघा थाना सहित कई थाने में दर्ज हैं । शराब व्यापार में जुटे गाड़ियों को ज़ब्त किया गया है । वर्तमान में ऐ माफिया दीघा थाना में ही समय व्यतीत करते दिखते है। मीडिया ने जब प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया और मामला तुल पकड़ा तो पुलिस -प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर गुरुवार ,16 अप्रैल 20 को हाउसिंग बोर्ड के एसडीओ के नेतृत्व में उक्त भूमि पर हुये अवैध निर्माण को गिरा दिया गया ।
एसडीओ द्वारा एफआईआर हेतु दिनांक 13 मार्च 20 का पहला आवेदन ( हस्तलिखित) । हू-ब-हू
प्रेषक,
कार्यपालक अभियंता ,
बिहार राज्य आवास बोर्ड ,
दीघा कैंप कार्यालय ,पटना ।
सेवा में ,
थानाध्यक्ष,
दीघा थाना ,पटना ।
विषय – दीघा थानान्तर्गत बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर अतिक्रमण कर चहारदिवारी का अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।
महाशय ,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं प्रकाश चंद्र राजू ,पिता चंद्रद्वीप बैठा ,ग्राम जलालपुर पो ईमादपुर थाना सराय जिला वैशाली वर्तमान में कार्यपालक अभियंता ,बिहार राज्य आवास बोर्ड दीघा कैम्प कार्यालय पटना में कार्यरत हूं और आज दिनांक 13/03/2020 को कार्यालय खत्म होने के उपरांत घर लौटने के क्रम में पाया की में फ्लावर स्कूल ( आशियाना-दीघा रोड) के सामने लगभग चार कठ्ठा भूखंड पर चहारदिवारी का कार्य किया जा रहा हैं ।उक्त स्थल पर जाते ही कार्य कर रहे मजदूर भाग गये । उक्त स्थल का सर्वे प्लॉट नं-2238 है, जो बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अधिग्रहित भूखंड हैं । आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि यह कार्य सिंह लॉन के मालिक 1. संजय सिंह पिता दिप नारायण सिंह ,सा•+थाना -राजीव नगर जिला पटना 2. विकास पांडे पिता नामालुम पता महावीर कालोनी ,नेपाली नगर, थाना राजीव नगर जिला पटना तथा 3 मुकेश कुमार पिता सकलदेव राय सा• मखदुमपुर थाना दीघा निवासी करवाया जा रहा हैं ।
उक्त स्थल का चौहद्दी निम्न प्रकार है –
पुरब- आशियाना दीघा रोड ( my flower school )
पश्चिम – खाली भूखंड
उत्तर – पक्का सड़क
दक्षिण -यू एम सिन्हा ,एफ 1/3 जय प्रकाश नगर
ज्ञात्व्य हो की बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिग्रहित भूखंड पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराना हैं ।यह जानते हुए भी कुट रचित दस्तावेज के आधार आवास बोर्ड के भूखंड को कब्जा करने के नियत से निर्माण कार्य कराते हैं ।
अत: श्री मान से अनुरोध है कि उक्त स्थल पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करें ।
चौकिदार आवास बोर्ड
1. नरेंद्र कुमार सिंह पिता रामक्षण सिंह
मो- 9162388488
2. धनेश पासवान पिता स्व रामप्रीत दास
मो- 8409658101
अनु- 1.भू-अर्जन नक्शा की छायाप्रति।
विश्वास भाजन
हस्ताक्षर – दिनांक 13/03/20
कार्यपालक अभियंता
बिहार राज्य आवास बोर्ड ,
दीघा कैम्प कार्यालय ,पटना
मो- 7903461490
एसडीओ ने 13 मार्च 20 को दिया दूसरा आवेदन ( कम्प्यूटर लिखित ) हू-ब-हू
एसडीओ द्वारा एफआईआर हेतु दिनांक 13 मार्च 20 का पहला आवेदन ( हस्तलिखित) । हू-ब-हू
प्रेषक,
कार्यपालक अभियंता ,
बिहार राज्य आवास बोर्ड ,
दीघा कैंप कार्यालय ,पटना ।
सेवा में ,
थानाध्यक्ष,
दीघा थाना ,पटना ।
विषय – दीघा थानान्तर्गत बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर अतिक्रमण कर चहारदिवारी का अवैध निर्माण के विरूद्ध जांच कर प्रतिवेदन से अवगत कराने के संबंध में ।
महाशय ,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं प्रकाश चंद्र राजू ,पिता चंद्रद्वीप बैठा ,ग्राम जलालपुर पो ईमादपुर थाना सराय जिला वैशाली वर्तमान में कार्यपालक अभियंता ,बिहार राज्य आवास बोर्ड दीघा कैम्प कार्यालय पटना में कार्यरत हूं और आज दिनांक 13/03/2020 को कार्यालय खत्म होने के उपरांत घर लौटने के क्रम में पाया की में फ्लावर स्कूल ( आशियाना-दीघा रोड) के सामने लगभग चार कठ्ठा भूखंड पर चहारदिवारी का कार्य किया जा रहा हैं ।उक्त स्थल पर जाते ही कार्य कर रहे मजदूर भाग गये । उक्त स्थल का सर्वे प्लॉट नं-2238 है, जो बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अधिग्रहित भूखंड हैं । आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि यह कार्य सिंह लॉन के मालिक 1. संजय सिंह पिता दिप नारायण सिंह ,सा•+थाना -राजीव नगर जिला पटना 2. विकास पांडे पिता नामालुम पता महावीर कालोनी ,नेपाली नगर, थाना राजीव नगर जिला पटना तथा 3 मुकेश कुमार पिता सकलदेव राय सा• मखदुमपुर थाना दीघा निवासी करवाया जा रहा हैं ।
उक्त स्थल का चौहद्दी निम्न प्रकार है –
पुरब- आशियाना दीघा रोड ( my flower school )
पश्चिम – खाली भूखंड
उत्तर – पक्का सड़क
दक्षिण -यू एम सिन्हा ,एफ 1/3 जय प्रकाश नगर
ज्ञात्व्य हो की बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिग्रहित भूखंड पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराना हैं ।यह जानते हुए भी कुट रचित दस्तावेज के आधार आवास बोर्ड के भूखंड को कब्जा करने के नियत से निर्माण कार्य कराते हैं ।
अत: श्री मान से अनुरोध है कि उक्त स्थल पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य के विरूद्ध जांच कर प्रतिवेदन से अवगत कराने कि कृपा की जाएं।
चौकिदार आवास बोर्ड
1. नरेंद्र कुमार सिंह पिता रामक्षण सिंह
मो- 9162388488
2. धनेश पासवान पिता स्व रामप्रीत दास
मो- 8409658101
अनु- 1.भू-अर्जन नक्शा की छायाप्रति।
विश्वास भाजन
हस्ताक्षर – दिनांक 13/03/20
कार्यपालक अभियंता
बिहार राज्य आवास बोर्ड ,
दीघा कैम्प कार्यालय ,पटना
मो- 7903461490
दिनांक 13 मार्च 20 को दिये गये दोनों आवेदन को गौर से देखने पर स्पष्ट होता हैं की उक्त सरकारी जमीन को कब्जा करने एवं अवैध निर्माण करने का आरोप संजय सिंह ,विकास पांडे और मुकेश कुमार पर लगाया गया हैं । संज्ञेय अपराध का मामला था ,तीनों पर एफआईआर कर मामले का अनुसंधान करना था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया , 6 दिनों बाद ,19 मार्च 20 को कांड संख्या -185 /20 धारा -419/420/467/471 सिर्फ एक विकास पांडे पर एफआईआर किया गया । अब सवाल उठता हैं की संज्ञेय अपराध से जुड़े मामले में ऐसा क्यों किया गया ।