बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट का अरेस्ट वारंट जारी, जानिए पूरा मामला

  • 2014 में  राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जारी किया अरेस्ट वारंट जारी

पटना। बिहार में नई सरकार में कैबिनेट का विस्तार मंगलवार को हो गया, जिसके बाद कुल 31 नए मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली। लेकिन इसी बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। दरअसल, कैबिनेट में जिसे कानून मंत्री बनाया गया, उनके खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है। इससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि जिस दिन कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली उसी दिन उन्हें कोर्ट में सर्रेंडर करना था। आरजेडी विधायक और नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का वारंट जारी किया गया था। लेकिन, कोर्ट में सर्रेंडर करने की जगह उन्होंने कानून मंत्री के लिए शपथ ले ली। इसके पहले बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद मंगलवार को 31 मंत्रियों को राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण के बाद आरजेडी एमएलसी कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया। शपथ लेने वाले विधायकों में सबसे ज्यादा आरजेडी के 16 विधायक थे, आरजेडी के इन विधायकों में कार्तिकेय सिंह भी शामिल हैं, जो कानून मंत्री बने हैं।

बताया जा रहा है कि राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में एक आरोपी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी हैं जिनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। 16 अगस्त को इनको कोर्ट में पेश होना था, लेकिन मंत्री पद की शपथ ले रहे थे।

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