बिहार अनलॉक 9 गाइडलाइन : प्रदेश में बारात और डीजे पर लगी रहेगी रोक, बिना मास्क के पार्कों में नहीं मिलेगी एंट्री
बिहार। बिहार में शादी-विवाह का सीजन होने के बाद भी डीजे और बारात जुलूस पर रोक जारी रहेगी। राज्य सरकार ने अनलॉक-9 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह 23 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय लोगों को तीन दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार या श्राद्ध भी कोविड अनुकूल व्यवहार के तहत ही करना होगा। राज्य सरकार ने अनलॉक-8 के दिशा-निर्देशों को ही अनलॉक-9 के लिए भी जारी किया है। सब्जी मंडी, बाजार, सार्वजनिक वाहनों या दूसरे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोविड-19 के प्रावधानों का पालन नहीं होने पर उन्हें अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है या सरकार सख्ती कर सकती है।

वही वायुयान, रेलवे या बस से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए राज्य की सीमाओं, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों या हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था रहेगी। वैसे व्यक्ति इस जांच से मुक्त रहेंगे, जिनका 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर जांच उपलब्ध हो। राजगीर कुंड में स्नान करने जाने वाले व्यक्तियों के लिए भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में केवल टीका पाए व्यक्तियों के ही प्रवेश की ताकीद की गई है। इसी तरह रेस्टोरेंट में कुल क्षमता के आधे से अधिक लोगों को बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। सिनेमा हॉलों में भी 50 फीसदी से अधिक लोगों को बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।
इन जरुरी नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
धार्मिक स्थलों पर भी कोविड गाइडलाइन का पालन मानक प्रक्रिया के तहत होगा। पार्क एवं उद्यानों में बिना मास्क पहने प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से टीका लेना होगा। हर दुकान के काउंटर पर सैनेटाइजर की व्यवस्था रहेगी। हर दुकान के कर्मचारी को हमेशा मास्क पहने रहना होगा।

