पटना में बीएच सीरीज वाहनों पर सख्ती, टैक्स नहीं जमा करने पर लगा जुर्माना
- 800 से अधिक वाहन मालिकों पर 2,500 रुपये का दंड, नोटिस के बावजूद नहीं किया भुगतान
- बिना परमिट चल रहे 575 वाहनों पर भी कार्रवाई, परिवहन विभाग का अभियान जारी
पटना। राजधानी पटना में परिवहन नियमों के उल्लंघन पर जिला परिवहन कार्यालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए बीएच सीरीज के 800 से अधिक वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया है। इन वाहन मालिकों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर कर जमा नहीं किया था, जिसके कारण प्रत्येक पर 2,500 रुपये का दंड लगाया गया है। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों का पालन सुनिश्चित करने और राजस्व वसूली को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल ने बताया कि बीएच सीरीज के वाहनों के लिए विशेष प्रावधान लागू हैं, जिसके तहत वाहन मालिकों को समय-समय पर कर जमा करना अनिवार्य होता है। उन्होंने कहा कि संबंधित वाहन मालिकों ने एक साथ 14 वर्षों का कर जमा नहीं किया था, जबकि उन्हें इसके लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया गया था। विभाग के अनुसार, वाहन मालिकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजकर कर जमा करने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने समय पर भुगतान नहीं किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम बिहार सरकार द्वारा 22 जुलाई 2024 को जारी राजपत्र अधिसूचना के निर्देशों के तहत उठाया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार, बीएच सीरीज के वाहन मालिकों को 60 दिनों के भीतर बकाया 12 वर्षों का कर जमा करना अनिवार्य किया गया था। इसके बावजूद कई वाहन मालिकों ने इस निर्देश की अनदेखी की, जिसके कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। इसके साथ ही, परिवहन विभाग ने बिना वैध परमिट या परमिट समाप्त हो चुके वाहनों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 575 ऐसे वाहनों की पहचान की गई, जो बिना वैध दस्तावेजों के सड़क पर चल रहे थे। इन सभी वाहनों पर प्रति वाहन 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अभियान का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि वाहन मालिकों को नियमों के प्रति जागरूक करना भी है। परिवहन विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर अपडेट रखें और निर्धारित नियमों का पालन करें। विशेषज्ञों का मानना है कि बीएच सीरीज की व्यवस्था उन लोगों के लिए बनाई गई थी, जो विभिन्न राज्यों में काम करते हैं और बार-बार वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही कर भुगतान की जिम्मेदारी भी तय समय पर निभाना आवश्यक है। नियमों की अनदेखी करने पर इस तरह की कार्रवाई स्वाभाविक है। परिवहन विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि आगे आने वाले समय में जांच और अधिक सख्त की जाएगी। सड़कों पर नियमित जांच अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी वाहन बिना वैध दस्तावेज या कर भुगतान के न चले। विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचने के लिए समय पर कर जमा करें और अपने वाहन के कागजात अद्यतन रखें। इससे न केवल उन्हें आर्थिक दंड से बचाव मिलेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर होगी। पटना में परिवहन विभाग की यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश देती है कि नियमों का उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर वाहन मालिक को अपने दायित्वों का पालन करना होगा।


