BIHAR : 300 पंचायतों के 10 हजार जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव लड़ने से होंगे वंचित

पटना। नीतीश कैबिनेट ने बिहार में 103 नये नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी है। अब नए नगर निकायों के गठन के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का भूगोल बदल जाएगा। तीन सौ से अधिक मुखिया इस बार पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे।
बिहार सरकार के पहल के कारण दो सौ से अधिक पंचायत नगर पंचायत क्षेत्र में तब्दील हो जाएंगे। इसी तरह आठ नए नगर परिषद के सृजन के साथ ही 32 नगर पंचायतों को अपग्रेड कर नगर परिषद बना दिया गया है। ऐसे में सीधे तौर पर 60 पंचायत नये नगर परिषद क्षेत्र में चले जाएंगे। इसके अलावा 32 नगर पंचायत को अपग्रेड कर नगर परिषद बनाने के कारण 40 से अधिक पंचायतें नहीं रहेंगी। यही नहीं, पांच नये नगर निगम बनने के कारण भी 20 से 50 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दरअसल, पंचायती राज कानून के तहत औसतन सात हजार की आबादी पर एक पंचायत का गठन होता है। प्रति पंचायत में औसतन 32 से 35 जनप्रतिनिधि होते हैं। इस तरह तीन सौ पंचायतों के करीब दस हजार जनप्रतिनिधि 2021 का पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
बता दें कि इस पहल के बाद मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच का क्षेत्र नगर निकायों में समाहित हो जाएगी। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम-2020 के कारण तीन से अधिक पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हालांकि इसके जनप्रतिनिधियों को नगर निकायों चुनावों में किस्मत आजमाने का नया विकल्प मिलेगा।

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