अरवल के केयाल नरसंहार मामले में 14 लोगों को मिली उम्रकैद की सजा, जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने सुनाया फैसला

जहानाबाद।  अरवल के केयाल नरसंहार में कोर्ट ने 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। 27 वर्ष पूर्व  4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने एवं एक अन्य को जख्मी करने के मामले में बुधवार को सुनवाई  पूरी हुई। इसके उपरांत  जहानाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 जावेद अहमद खान की अदालत ने प्रतिबंधित संगठन के धनंजय यादव,वृंदा यादव,सुशील कुमार,मिथिलेश यादव,विपिन यादव राजेंद्र यादव,रामकृष्ण यादव,बैजनाथ यादव,अजय यादव,चंद्र घोष यादव दया सिंह उपेंद्र यादव नरेश यादव तथा नागेंद्र यादव समेत सभी 14 लोगो को उम्र कैद की सजा दी गई है। जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने धर्मदेव यादव, भगवान यादव, बालेश्वर यादव, विश्वनाथ सिंह, सत्येंद्र सिंह तथा रामराज यादव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहाई का फैसला सुनाया है। इस मामले में अरवल जिला अंतर्गत  करपी थाना क्षेत्र के केयाल गांव निवासी शिव नारायण सिंह ने 30/40 अज्ञात प्रतिबंधित संगठन के लोगों को आरोपित करते हुए करपी थाना में कांड संख्या 68/96 दर्ज कराया था।  दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था की गांव के ही कुछ लोग सिंचाई को लेकर आहर में पानी जमा किए थे। जिसे असाढी गांव के लोग काट कर बहा दिया  करते थे। जिसकी निगरानी के लिए केयाल गांव के लोगों ने निगरानी दल का गठन किया था। 8 अगस्त 1996 को निगरानी दल के भरत सिंह, मंगल सिंह, रामनिवास सिंह, नवलेश सिंह, प्रमोद कुमार,भोला सिंह, कारू कुर्मी, गंगु कुर्मी समेत कई लोग खाना खाकर बांध के समीप झोपड़ी में बैठकर बातचीत कर रहे थे। मध्य रात्रि के करीब 30 / 40 की संख्या में हरवे हथियार से लैस लोग आकर झोपड़ी को घेर लिया तथा उपस्थित लोगों के साथ लाठी डंडे से मारपीट करने लगा। साथ ही  गोली चला कर भरत सिंह, मंगल सिंह, रामविलास सिंह एवं नॉलेश सिंह की हत्या कर दी। जबकि प्रमोद कुमार को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इस मामले में सभी दोषी लोगो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

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