पटना की निचली अदालतों में 12 से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई, जिला जज ने जारी किया पत्र

पटना। करोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना की सभी जिला एवं अनुमंडल अदालतों में 12 अप्रैल से अब मामलों की सुनवाई केवल वर्चुअल मोड में होगी। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में जिला जज ने शुक्रवार को इस आशय का पत्र जारी कर दिया है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी।
पत्र के अनुसार, अधिवक्ता अपने घर या जहां उन्हें सुविधा हो वे वर्चुअल आधार पर ही मामलों में अपना पक्ष रखेंगे। पत्र में यह भी कहा गया है कि न्यायालय किसी भी मुकदमे में किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में उसके विरुद्ध आदेश पारित नहीं करेगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि रिमांड, पेशी जैसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मामलों की सुनवाई केवल वर्चुअल यानी मोबाइल वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी।
जिला जज ने निर्देश दिया है कि परिसर में जो भी प्रवेश करें वह उचित दूरी, मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करें। साथ ही पूर्व में फिजिकल सुनवाई के लिए जारी रोस्टर को संशोधित करते हुए वर्चुअल मोड में कार्य करने का आदेश दिया है। नजारथ प्रभारी को न्यायालय परिसर व कार्यालय को सैनिटाइज कराने का निर्देश भी दिया है।
