BIHAR : लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए ठोस सरकारी नीति बनाए जाने को लेकर PIL दायर
पटना। बिहार में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लड़कियों को छेड़खानी (ईव टीजिंग) से बचाने के लिए ठोस सरकारी नीति बनाए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने शुक्रवार को यह पीआइएल खुद से दायर की है। अपनी याचिका में ओम प्रकाश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। इस पीआइएल में राज्य के गृह सचिव व डीजीपी सहित 37 जिले के एसएसपी-एसपी को उत्तरदायी बनाया गया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने डीआइजी बनाम एस समुथिराम के मामले में महिलाओं को छेड़खानी से बचाने हेतु अपने आदेश में कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसे आज तक राज्य सरकार लागू नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अनुपालन सभी राज्य सरकार को करना करना था। उक्त दिशानिर्देश में तमाम सार्वजनिक स्थान, शिक्षा संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल, बाजार, सिनेमा हॉल, बस स्टैंड एवं उन तमाम जगहों पर महिला पुलिस के दस्ते की तैनाती जरूरी है, जहां भारी तादाद में महिलाएं काम करती हैं। ऐसे में महिला दस्ता की छेड़खानी की रोकथाम के लिए तैनाती जरूरी है।