अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी: अब नहीं लगेगा लॉकडाउन, इस दिन से कार्यक्रमों में 100 लोग हो सकेंगे शामिल
CENTRAL DESK : केंद्र सरकार ने शनिवार शाम अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। यह 30 सितंबर तक लागू रहेगी। इसके तहत 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल शुरू करने की अनुमति होगी। 21 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे। हालांकि, इसमें 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
गाइडलाइन से जुड़ीं मुख्य बातें:
– कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
– इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
– सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा।
– 65 साल से ऊपर के लोगों, 10 साल की आयु से कम के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
– राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगी। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे।
– 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी। 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इस समय तक आॅनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
– कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से अनुमति मिल सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से एसओपी जारी करेगा।
– सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारें स्कूल और कॉलेजों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं।
– नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉपोर्रेशन, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन और अन्य भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ रजिस्टर्ड नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटरों में स्किल या इंटरप्रिन्योरशिप ट्रेनिंग की इजाजत होगी।
– नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रिन्योरशिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट आॅफ इंटरप्रिन्योरशिप (आईआईई) और ट्रेनिंग प्रोवाइर्स को भी मंजूरी दी गई।
– रिसर्च स्कॉलर के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम के ऐसे पोस्ट ग्रैजुएट स्टूडेंट्स (जिन्हें लैब या एक्पेरिमेंट वर्क की जरूरत है) को प्रदेश या यूटी में कोरोना की स्थिति का आंकलन करते हुए एमएचए की सलाह के बाद डिपार्टमेंट आॅफ हायर एजुकेशन से इजाजत मिल सकेगी।