बिहार विधानसभा चुनाव पर रोक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज,सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग के कार्य में दखल नहीं

नई दिल्ली/पटना।बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है।सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव पर तत्काल रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के कार्य में कोर्ट दखलंदाजी नहीं कर सकता।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम करेगा।सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर देने से प्रदेश की राजनीति में अब चुनाव तय समय पर अटल माना जा रहा है।उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना महाआपदा को देखते हुए विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।जिसमें अविनाश ठाकुर के द्वारा दायर किए गए याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है।साथ ही याचिका को खारिज भी कर दिया है।उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना काल के बावजूद चुनावी गतिविधियां बढ़ गई हैं।प्रदेश के प्रमुख विपक्षी पार्टियां राजद-कांग्रेस के साथ-साथ लोजपा तथा वामदल भी बिहार में चुनाव पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहे थे।मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका के खारिज कर दिए जाने के बाद बिहार में चुनाव अब तय हो गया है।चुनाव आयोग ने कोरोना काल के दौरान बिहार में चुनाव कराने के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी किया है।पटना हाई कोर्ट में भी कोरोना काल में बिहार में चुनाव पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर है।मगर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद प्रदेश में चुनाव तय हो गया है। आज याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरों के मद्देनजर चुनाव को नहीं टाला जा सकता है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव करवाने की पूरी आजादी संबंधित वक्तव्य दिया।

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