तीन तलाकः केन्द्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
अमृतवर्षाः तीन तलाक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वो तीन तलाक से जुड़े केन्द्र सरकार के अध्यादेश पर दखल नहीं देगी।नए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर खुद सुनवाई की। एएनआई के मुताबिक, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और अध्यादेश पर दखल देने से मना भी कर दिया। तीन जजों की पीठ ने यह फैसला दिया है।रंजन गोगोई ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपके पास कोई तथ्य हो सकता है, लेकिन हम दखल नहीं देंगे। कोर्ट ने यहां एक शर्त को तौर पर कहा है। बता दें कि याचिका में तीन तलाक अध्यादेश को अंसवैधानिक करार देने की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया।याचिका में इस अध्यादेश के मनमाना और भेदभाव पूर्ण करार दिया है।