सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

पटना। बिहार में सहारा समूह के निवेशकों के मामले में आज पटना उच्च न्यायालय में सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय की पेशी होनी थी लेकिन तय समय पर कोर्ट में नहीं पहुंचने के कारण पटना उच्च न्यायालय में बड़ी कार्रवाई करते हुए सहारा समूह के मालिक सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। अब इसी मामले में एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। जानकारी के अनुसार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के मालिक सुब्रत के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा हैं की जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने सुब्रत राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाईं है।

सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बिहार-यूपी के डीजीपी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि हर हाल में सहारा इंडिया वाले सुब्रत राय को 16 मई को पेश करें। आज कोर्ट में हाजिर नहीं होने के बाद पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वही पटना हाईकोर्ट में सुब्रत रॉय की ओर से उनके वकील ने यह तर्क देते हुए कहा था कि स्वास्थ्य कारणों से सुब्रत रॉय अदालत ने फिजिकली रूप से हाजिर होने में असमर्थ है उस दिन के बाद उन्हें कोर्ट की ओर से वर्चुअल पेशी की अनुमति दी जाए।

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