सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को लगा झटका, SC ने ED निदेशक का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने को बताया अवैध
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार SC से बड़ा झटका लगा है। बता दे की केंद्रीय जांच एजेंसीयों में से एक ईडी निदेशक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है। बता दे की आज ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को तीसरा विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि 15 दिनों के अंदर ED के नए निदेशक की नियुक्ति की जाए। आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि तीसरी बार विस्तार कानून के तहत अमान्य है। बता दे की ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई, 2023 को समाप्त होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार नहीं है। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता व मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव जया ठाकुर द्वारा दायर एक याचिका में ED के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार के लिए केंद्र द्वारा पारित नवंबर 2021 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। वही याचिका वरिंदर कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर के माध्यम से दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि सरकार संविधान के प्रावधान को बदलने के लिए अध्यादेश जारी नहीं कर सकती है और न ही लोकसभा और न ही राज्यसभा ने इसे पारित किया है।


