बिहार के सभी सरकारी इंजीनियरिंग और पालिटेक्निक कॉलेजों में छात्र-छात्राओं की 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य, आदेश जारी

पटना। राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कालेज और पालिटेक्निक में छात्र-छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। इसे पूरा नहीं करने वाले छात्र या छात्राओं को परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया जाएगा। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययरत विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा पचहतर प्रतिशत हाजिरी की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। सचिव ने बताया कि छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित उपस्थिति की अनिवार्यता को लागू करने का आदेश सभी प्राचार्यों को दिया गया है। जो छात्र या छात्रा स्वास्थ्य कारणों से इस अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं दर्ज कर सकेंगे, उन परिस्थिति में प्राचार्य स्वास्थ्य संबंधी केस के आधार पर संबंधित छात्र या छात्रा को परीक्षा में शामिल करने का फैसला लेंगे।

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