पटना में दलित महिला की निर्वस्त्र करके पिटाई करने वाला गिरफ्तार; पेशाब मामले से पुलिस ने किया इंकार, छह पर केस दर्ज

पटना। राजधानी पटना के खुसरुपुर के मोसिमपुर गांव की दलित महिला की निर्वस्त्र करके पिटाई के बाद चेहरे पर बेटे से पेशाब कराने वाले दबंग प्रमोद सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि इस केस में दबंग बाप-बेटे समेत छह पर केस दर्ज किया गया है। इसमें मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, पेशाब मामले से ग्रामीण एसपी ने इनकार कर दिया है। वहीं, मंगलवार को बिहार राज्य महिला आयोग की टीम पीड़िता से मुलाकात की। महिला का बयान दर्ज किया। महिला आयोग की सदस्य श्वेता विश्वास ने कहा, महिला ने जो बयान दिया है, उसी को संज्ञान लिया जाएगा। एसएसपी से बात करेंगे। इधर, पीड़िता को दबंग प्रमोद सिंह सुलह के लिए दबाव डाल रहा है। महिला ने बताया- सूद का पैसा लेने के लिए उसके घर के पास दबंग प्रमोद सिंह तीन-चार दिनों से मंडरा रहा था। डर से महिला घर से नहीं निकल रही थी। पीड़िता ने बताया कि 23 सितंबर की रात करीब 10 बजे घर से निकली थी। इस दौरान घात लगाए बैठे प्रमोद ने देखते ही कहा-तुम्हारे पति को बंधक बनाकर रखे हैं। वह बुला रहा है। चलो, देख लो। नहीं तो जान से मार देंगे। पति को बंधक बनाने की बात कहने पर प्रमोद के घर चली गई। प्रमोद ने 15 मिनट तक घर में उसे रखा। कपड़ा उतरवाया। लाठी-डंडे से पीटा। सिर में गंभीर चोट है। बेटे द्वारा मुंह पर पेशाब करवाया। किसी तरह वहां से कपड़ा लपेटकर घर पहुंची। जिसके जख्म महिला के बॉडी पर साफ दिख रहा है। पीड़िता के दोनों बेटे और दोनों बेटियां रिश्तेदार के यहां हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य श्वेता विश्वास ने बताया कि आरोपी प्रमोद सिंह द्वारा उसे मारा पीटा गया और उसके बेटे अंशु कुमार के द्वारा महिला के मुंह पर पेशाब करवाया गया। महिला ने अपने बयान में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किया है। शुरू से वह इसी बात पर है कि उसके साथ बर्बरता की गई है। महिला आयोग इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी निष्पक्ष जांच करेगी और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। महिला आयोग की टीम एसएसपी के सामने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अपनी बात रखेगी। जल्द से जल्द इस पूरे मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाएगी। वही पीड़िता के बयान पर खुसरुपुर थाने में एससी-एसटी एक्ट और आईपीसी की 8 धाराओं में केस हुआ है। इनमें हत्या का प्रयास, छेड़खानी, धमकी से जुड़ी तीन धाराएं गैर जमानतीय हैं। वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है।
