बिहार में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन को ले बढ़ी सख्ती, हवाई यात्रियों की जांच जरूरी, दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए निर्देश जारी

पटना। बिहार में कोविड गाइडलाइन में मिली छूट का दायरा एक बार फिर घटने लगा है। कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के मद्देनजर राज्य सरकार ने फिर से सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। फिलहाल राज्य में प्रभावी अनलाक की मियाद अगले 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में गृह विभाग ने 20 नवंबर से 30 नवंबर तक के लिए जारी निर्देशों को 1 से 15 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है।
दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए निर्देश
आपदा प्रबंधन समूह ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के खतरों को देखते हुए कुछ नए नियम निर्धारित किए हैं, जिनका पालन अनिवार्य किया गया है। पूर्व के शेष निर्णय जैसे दुकानों और प्रतिष्ठानों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना, सभी स्कूल, शिक्षण संस्थान यथावत खुले रखना, शारीरिक दूरी का पालन करना, विवाह और श्राद्ध समारोह में कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य रूप से प्रभावी रहेंगे।
ओमिक्रोन पीड़ित देश से आए यात्री होंगे क्वारंटीन
गृह विभाग ने ओमिक्रोन को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि हवाई यात्रा कर बिहार पहुंचने वाले हर यात्री की कोरोना जांच कराने का फैसला भी लिया गया है। इस जांच से वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे जिनके पास 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होगी। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ान के बाद बिहार आने वाले यात्रियों की विशिष्ट रूप से कोविड जांच कराई जाएगी। वैसे देश जहां ओमिक्रोन के मरीज पाए गए हैं, वहां के यात्रियों को बिहार पहुंचने के बाद क्वारंटीन किया जाएगा।
विदेश से आए लोगों को ट्रैक कर जांच, आइसोलेट होंगे
केंद्र सरकार ने बिहार को वैसे यात्रियों की सूची सौंपी है जो हाल में विदेश से आए हैं। आपदा प्रबंधन समूह का फैसला है कि इन सभी यात्रियों का ट्रैक कर इनकी जांच कराई जाएगी और आवश्यकता के आधार पर उन्हें आइसोलेट भी किया जाएगा।
रोज कराए जाएंगे रोज दो लाख से ज्यादा टेस्ट
प्रदेश में प्रतिदिन दो लाख टेस्ट से अधिक किए जाएंगे। इसके साथ ही टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। विभाग ने आम लोगों में मास्क और सामाजिक दूरी के संबंध में एक बार फिर जागरूकता अभियान चलाने और प्रशासन को इस पर सख्ती बरतने को कहा है।
आक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा के निर्देश
गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों की व्यवस्था विशेषकर आक्सीजन और आइसीयू की उपलब्धता की समीक्षा कर ले। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षित कर्मी तकनीकी कर्मी तैयार हालत में हों।

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