वाहन चालक ध्यान दे! स्पीड मीटर खराब होने पर देना होगा जुर्माना, कट सकता है 2000 तक का फाइन

पटना। बिहार में गाड़ी चालकों के लिए परिवहन विभाग ने नया आदेश पारित किया है। दरअसल, प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का ज्यदा से ज्याद लोगों फॉलो करे इसके लिए बिहार सरकार नए-नए तरकीब लगा रही है। इसी कड़ी में अब गाड़ियों में स्पीड मीटर चालू नहीं रहने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। हालांकि, पहले फेज में कॉमिशयल वाहनों पर यही लागू किया जाएगा। फिलहाल इन गाड़ियों पर जुर्माना लगेगा। वही दो महीने बाद दिसंबर से निजी वाहनों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग के यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि निजी वाहनों पर DTO और MVI जुर्माना लगाएंगे। परिवहन विभाग ने सभी अधिकारियों को इसके लिए दिशा-निर्देश भेजा है। जांच में यह पाया गया है कि लगभग 60 फीसदी वाहनों का स्पीडो मीटर काम नहीं कर रहा है। वहीं, कुछ लोग मीटर की रीडिंग कम रखने के लिए भी स्पीड़ो मीटर का तार हटा लेते हैं। वही वाहन में स्पीड मीटर काम नहीं करने के कारण चालक ओवर स्पीड में चलाते हैं और अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। हालांकि, पटना और बिहार के प्रमुख जगहों पर तेज गाड़ी चलाने वाले गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है। इसके बाद भी ज्यादातर लोग तेज गाड़ी चलाते हैं। जो वाहन ऑनलाइन चालान से बच जाते हैं उनका ऑफलाइन चालान काटा जा रहा है। विभाग ने अलग-अलग गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट तय की है। लोगों तक इसकी जानकारी हो इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा इसका प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

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