BIG BREAKING : CBI की विशेष अदालत ने लालू यादव को सुनाई 5 साल की सजा, 60 लाख रुपये लगाया जुर्माना, तुरंत नहीं मिलेगी जमानत

पटना। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 41 दोषियों को आज सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। रांची स्थित सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एसके शशि की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी दोषियों को बारी-बारी से सजा सुनाई। कानूनी विशेषज्ञों की राय में लालू को तीन साल से अधिक की सजा मिलने के कारण तुरंत जमानत नहीं मिल सकेगी। इसके लिए उन्‍हें हाईकोर्ट का रूख करना होगा।

बीते 15 फरवरी को डोरंडा ट्रेजरी निकासी मामले में लालू को दोषी करार दिया गया था। चारा घोटाला मामले में लालू समेत 75 आरोपी को दोषी करार दिया गया था। 99 आरोपी में 24 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। 38 लोगों को तीन साल की सजा सुनाई गई थी। लालू यादव समेत 41 दोषियों को सजा के लिए आज का दिन मुक़र्रर किया गया था। लालू यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें होटवार जेल भेजा गया। हालांकि बाद में उनकी सेहत को देखते हुए जेल प्रशासन ने उन्हें रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया। लालू फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में हैं।

वही इसके पहले भी लालू यादव को चारा घोटाला के चार अन्‍य मामलों में सजा मिल चुकी है। अभी तक मिल चुकी इन सजाओं को जोड़ दें तो चारा घोटाला के चार मामलों में लालू को अब तक लगभग 27 साल की सजा हो चुकी है। दरअसल, चारा घोटाला मामले में लालू यादव 1996 से ही फंसे हुए हैं। उसी साल पटना हाईकोर्ट की निगरानी में चारा घोटाला की सीबीआइ जांच शुरू हुई थी। फिलहाल वे 15 फरवरी 2022 को चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद फिर जेल में हैं।

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