राजद नेता शिवानंद तिवारी को एक साल की सजा, कोर्ट ने मानहानि मामले में सुनाया फैसला

पटना। राजद नेता शिवानंद तिवारी को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक वर्ष की सजा सुनाई है और साथ ही उनके उपर 10000 जुर्माना भी लगाया है. वहीं दिलचस्प बात यह है कि यह सजा जदयू के मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा दायर मुकदमे में दी गई। आज पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए शिवानंद तिवारी को सजा सुनाया। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के वकील ने अपने मीडिया में दिए गए इंटरव्यू में कहा कि राजद नेता को 1 साल की कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें 30 दिन की औपबंधिक जमानत दी है ताकि वे ऊपर के कोर्ट में अपील कर सके। दरअसल, यह पूरा मामला साल 2018 की है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा की तरफ से पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भारतीय दंड विधान की धारा 499 और 500 के तहत एक शिकायती मुकदमा संख्या 3959 सी 2018 दाखिल किया गया था। संजय झा ने शिवानंद तिवारी के 7 अगस्त, 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए गए बयान को मानहानि वाला बताया था। वही इस बयान में RJD नेता शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा के रिश्ते के संबंध में आपत्तिजनक बात कही थी। वहीं, शिवानंद तिवारी ने कहा था कि नीतीश कुमार अतिथि गृह में न रुककर संजय झा के घर पर क्यों रुकते हैं? इसी मामले में शिवानंद तिवारी को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
