September 17, 2025

पटना हाईकोर्ट के दखल के बाद सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा वापस करने को हुआ तैयार, जानिए कब और कैसे पैसे देगी कंपनी

पटना। बिहार सहित देश भर के निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया के पास फंसा पड़ा है। इस बीच कंपनी की ओर से एक बयान सामने आया है। सहारा के सीनियर एडवोकेट उमेश प्रसाद सिंह ने पटना हाईकोर्ट से कहा है कि सहारा अपने सभी निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए तैयार है। बशर्ते कि सहारा का जमा 24 हजार करोड़ सेबी वापस कर दे। सहारा के सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि सेबी के पास सहारा के 24 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा के निवेशकों को पैसा वापस करने का आदेश दिया था। सेबी ने मात्र 178 करोड़ रुपये ही वापस किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सेबी को निवेशकों के पैसे से ज्यादा पैसा जमा को वापस करने का आदेश दिया है। फिर भी सेबी पैसा वापस नहीं कर रही है।

न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने सेबी को इस मामले में सहारा की ओर से दायर हलफनामा का जवाब देने का आदेश दिया है। बिहार सहित देश भर के निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया के पास फंसा पड़ा है। सहारा इन निवेशकों को उनकी जमा रकम का मैच्योमरिटी पर भी भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसके चलते तमाम अदालतों में मुकदमों की लाइन लगती जा रही है। अब ऐसे मामलों को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने सेबी के लीगल हेड को 28 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने मंगलवार को यह निर्देश दिया। वे सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों की जमा राशि के भुगतान को लेकर दायर दो सौ से अधिक हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। प्रमोद कुमार सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने सहारा के अधिवक्ता से पूछा कि सहारा की विभिन्न स्कीमों में जिन निवेशकों ने अपना धन जमा किया है, वह उन्हें क्यों नहीं लौटाया जा रहा है।

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