बिहार में रेरा की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करें बिल्‍डर के खिलाफ शिकायत, 100 रुपये लगेगा शुल्क, जानें पूरी प्रक्रिया

पटना। बिहार के तमाम शहरी इलाकों में अब जमीन खरीद कर अपना घर बनाने की बजाय अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने का चलन बढ़ रहा है। इसके कारण रियल इस्‍टेट का बाजार तेजी से बढ़ा है। इस बाजार में लोगों को घर का सपना तो पूरा हो रहा है, लेकिन शिकायतें भी आती ही रहती हैं। अगर आप अपने बिल्‍डर से नाखुश हैं, तो उसके खिलाफ शिकायत करना और राहत हासिल करना अब पहले से अधिक आसान हो गया है। बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (बिहार रेरा) ने उपभोक्ताओं से आनलाइन शिकायत दर्ज करने को कहा है।
ऑफलाइन शिकायत की व्‍यवस्‍था खत्‍म
रेरा ने नोटिस जारी कर कहा है कि किसी भी तरह की आनलाइन की जाने वाली शिकायत पर ही संस्थान सुनवाई कर उसका निबटारा करेगा। आफलाइन शिकायत नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ता वेबसाइट पर ही आनलाइन अपील भी दायर कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सौ रुपये की आनलाइन फीस भी जमा करनी होगी।
ऑनलाइन शिकायत सुनेगा बिहार रेरा, ये होगी प्रक्रिया
फैसले के 60 दिन बाद कर सकेंगे अपील।
आदेश का पालन नहीं करने पर दायर कर सकेंगे अपील।
100 रुपये की भरनी होगी आनलाइन फीस।
रेरा के अनुसार, किसी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर उपभोक्ता या पीडि़त पक्ष आदेश जारी होने के 60 दिन बाद आनलाइन अपील दायर कर सकता है। ऐसे मामलों में रेरा अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रशासन को प्रमोटर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।
जानिए कैसे करें अपील
रेरा की वेबसाइट rerabihar.gov.in पर लाग इन कर फिर होम पेज पर रजिस्टर कंप्लेन/एग्जीक्यूशन बाक्स पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नए आवेदक को मोबाइल नंबर डाल कर पहले खुद को पंजीकृत कराना होगा। वही पुराने आवेदक पहले से जेनरेट यूजर आइडी व पासवर्ड से लाग इन कर सकेंगे। इसके साथ ही यहां रेरा में दर्ज अपने केस का स्टेटस देखा जा सकेगा।

About Post Author

You may have missed