बिहार के मजदूरों को बड़ी सौगात, न्यूनतम मजदूरी की नई दर राज्य में लागू, अधिसूचना जारी

पटना। श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि कर दी है। एक अक्टूबर यानी मंगलवार से बिहार के कामगारों को दो रुपए से पांच रुपए रोजना अधिक मिलेंगे। विभाग के इस निर्णय का लाभ लगभग तीन करोड़ कामगारों को होगा। सोमवार की देर शाम विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार सबसे अधिक 69 तरह के काम करने वाले नियोजन में अभी अकुशल श्रेणी के मजदूरों को 410 रुपए मिल रहे थे। विभाग ने इसमें दो रुपए की वृद्धि कर दी है। इसी तरह अर्धकुशल को 426 रुपए, कुशल को 519 रुपए तो अतिकुशल को 634 रुपए रोजना मजदूरी मिल रही थी। विभाग ने इस श्रेणी में भी दो-दो रुपए रोजना की वृद्धि कर दी है। लिपिकीय कार्य करने वाले कामगारों की मजदूरी में 44 रुपए मासिक वृद्धि की गई है। अब इस श्रेणी के कामगारों को 11780 रुपए मासिक मिलेंगे। वहीं घरेलू कामगारों में बर्तन और कपड़ा धोने के अलावा पोछा लगाने पर अब 1221 रुपए प्रतिमाह के बदले 1226 रुपए मजदूरी मिलेगी। आठ घंटे तक बच्चों की देखभाल और घरेलू कार्य करने पर 9830 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसी तरह कटनी कार्य को छोड़कर खेती में अन्य काम करने पर 391 रुपए प्रतिदिन तो ट्रैक्टर ड्राईवर और पंप ऑपरेटर को 14150 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। गौरतलब है कि विभाग की ओर से साल में दो बार न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की जाती है। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के आधार पर बढ़ी हुई मजदूरी दर एक अप्रैल और एक अक्टूबर से लागू होती है।
