पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन में बुनियादी सुविधाओं के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई, शहरी विकास विभाग व सड़क निर्माण के प्रधान सचिव तलब

पटना । पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए सड़क उपलब्ध नहीं होने समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं के मामले में सोमवार को सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने उक्त मामले को लेकर भरत प्रसाद सिंह की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को शहरी विकास विभाग और सड़क निर्माण के प्रधान सचिव को तलब किया है।

पटना के डीएम व दानापुर के डीआरएम को डिजिटल माध्यम के जरिए उपस्थित रहने को कहा है। इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी।

पहले की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव व रेल विभाग के आला अधिकारियों की टीम का गठन किया था, जिन्हें उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देनी थी।

कोर्ट ने जानना चाहा था कि अभी तक पाटलिपुत्र रेल स्टेशन की हालत सुधारने और यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। रेलवे स्टेशन तो चालू हो गया, लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं।

साथ ही साथ अब तक स्टेशन तक पहुंचने के लिए सही ढंग से सड़क का निर्माण नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

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