बिहार में सरकारी परिसर एक्ट 2024 लागू, अधिसूचना जारी, उल्लंघन पर जेल और जुर्माने का प्रावधान

पटना। बिहार की नीतीश सरकार ने अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ एक्शन में है। सरकार ने बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 लागू कर दिया है। अब इस कानून को तोड़ने वालों पर ना सिर्फ जुर्माना लगेगी बल्कि जेल भी जा सकते हैं। सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बिहार सरकार अवैध कब्जा करने वालों पर नजर बनाए हुए है। अब सरकार अवैध कज्बा करने वाले लोगों के खिलाफ बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024  के तहत एक्शन लेगी। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि पहले नोटिस दी जाएगी उसके बाद ही कार्रवाई होगी। जिसमें 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम छह महीने की जेल की सजा हो सकती है। नीतीश सरकार ने पहले अवैध कब्जा करने वालों लोगों के लिए एक कानून तैयार किया है। जिसे मंत्रिमंडल से पारित किया। इसके बाद विधानमंडल से मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। अब इसी अधिनियम के तहत एक्शन लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि, सरकारी मकान या भवन और जमीन का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन कई मामलों में आवंटन की अवधि समाप्त होने के बाद भी लोग अवैध रूप से कब्जा बनाए रखते हैं और समय पर किराया भी जमा नहीं करते। अब ऐसे मामलों में सरकार सख्ती से निपटेगी। अगर किसी सरकारी परिसर या जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना मिलती है, तो संबंधित विभाग पहले कब्जाधारी को नोटिस जारी करेगा और जवाब तलब करेगा। उसे निर्धारित समय के भीतर आवास या जमीन खाली करने का निर्देश दिया जाएगा।

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