पटना हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी बड़ी राहत, मोदी सरनेम मामले में अब अगले साल जनवरी में होगी सुनवाई

पटना। पटना हाइकोर्ट में मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई 12 जनवरी 2024 तक के लिए टल गई है। जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि निचली कोर्ट के आदेश पर रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर 15 मई 2023 तक के लिए रोक लगाते हुए राहुल गांधी को राहत दी थी। गौरतलब है कि पटना की निचली अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल, 2023 को मोदी सरनेम मामले में की गई टिप्पणी पर कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा था। निचली अदालत के उस आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने आदेश को रद्द करने के लिए पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी थी। इसके अनुसार उन्हें पटना की निचली अदालत में फिलहाल उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।
गुजरात कोर्ट से मिल चुकी है सजा
2019 उन्होंने कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मोदी सरनेम को ले कर टिप्पणी की थी। इसी मामले में बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पटना के सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था। इस मामलें में सूरत की कोर्ट ने उन्हें दो वर्षों की सजा सुनाई थी, जिस कारण उन्हें अपनी संसद सदस्यता खोनी पड़ी थी। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जनवरी, 2024 की जाएगी। साल 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटकर के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कांग्रेस नेता के इस बयान पर पहले गुजरात में मामला दर्ज कराया गया था।

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