दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामला : डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को पटना हाईकोर्ट ने दी जमानत

पटना । गया जिले में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच में जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई।

पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट के समक्ष जो सबूत पेश किए उसके सामने सरकारी पक्ष कमजोर पड़ गया और आखिरकार हाईकोर्ट ने बिहार के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को जमानत दे दी।

डीएसपी कमलाकांत प्रसाद पर दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की एफआईआर हुई थी। पुलिस मुख्यालय में जब मामला संज्ञान में आया तब इसकी जांच की गई तो प्रथमदृष्टा आरोप सही पाया गया। पुलिस मुख्यालय ने दुष्कर्म के आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को निलंबित कर दिया।

कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद आरोपी फरार चल रहे थे। निचली अदालत मेें जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी डीएसपी ने पटना हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।

बता दें कि चार साल पहले 2017 में जब कमलाकांत डीएसपी मुख्यालय गया के पद पर थे। उस वक्त उनपर एक नाबालिग को सरकारी क्वार्टर में रखकर दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसकी सूचना डीएसपी की पत्नी ने खुद पुलिस मुख्यालय को दी थी।

निलंबन के बाद पीड़िता का बयान गया कोर्ट में 164 के तहत दर्ज हुआ था। उसके बाद डीएसपी की पत्नी, पीड़िता के बड़ा भाई-भाभी व मां का भी 164 के तहत दर्ज कराया गया था। इस घटना को लेकर 27 मई 2021 को उनके खिलाफ महिला थाने में नामजद एफआईआर हुई थी।

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