एक्शन में पटना DM : काम में लापरवाही बरतने वालों पर कसा शिकंजा, सदर अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित लिपिक को किया निलंबित

पटना। पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह की ओर से आज आपने कार्यालय में बिहार लोक सेवा शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील में तथा बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी। वही लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने के आरोप में सदर अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित एक लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। दरअसल, अपीलार्थी पवन कुमार सोनी द्वारा द्वितीय अपील में DM के समक्ष परिवाद दायर किया गया था। वही उनके द्वारा कहा गया कि अपर जिला दंडाधिकारी के द्वारा वाहन अधिग्रहण बाद में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। बता दें कि अपीलार्थी के वाहन को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 तथा संशोधित अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पाद न्यायालय के तहत वाहन मालिक को दण्ड लगाकर मुक्त करने का आदेश पारित किया गया था। वही जिला पदाधिकारी के समक्ष अपीलीय सुनवाई में बयान दिया गया कि इसके बावजूद उनका वाहन नहीं छोड़ा जा रहा है। वाहन छोड़ने के लिए सदर अनुमण्डल कार्यालय के लिपिक अजय कुमार द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी। वही इसके बाद DM ने इस पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की गयी। पवन कुमार सोनी के बयान के आधार पर जिला पदाधिकारी द्वारा आरोपित लिपिक अजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय मोकामा निर्धारित करने का निदेश दिया गया। बता दे की पटना DM द्वारा आज लोक शिकायत एवं सेवा शिकायत के कुल 17 मामलों की सुनवाई की गई। जिसमे 11 मामलों का निवारण किया गया तथा 6 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया।

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