बिना लाइसेंस पटाखा की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करें : डीएम

पटना (आनंद केसरी) डीएम ने सभी एसडीओ एवं सभी एसडीपीओ से कहा कि पटाखा के भंडारण एवं बिक्री हेतु विस्फोटक अधिनियम-1884 (यथासंशोधित) एवं विस्फोटक नियमावली 2008 के आलोक में अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति के द्वारा पटाखा की बिक्री एवं भंडारण अधिनियम एवं नियमावली का उल्लंघन है। इसके लिए कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। उक्त आलोक में डीएम कुमार रवि ने कहा कि मानव जीवन एवं संपत्ति को पटाखों के असुरक्षित भंडारण एवं बिक्री से होने वाली किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए उक्त अधिनियम एवं नियमावली में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने सिटी एसडीओ, पीएमसीएच व एनएमसीएच के अधीक्षक, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक एवं जिला अग्निशाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि खाजेकला थाना अंतर्गत पश्चिम दरवाजा से लेकर मच्छरहट्टा तक सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में गैर लाइसेंसियों के द्वारा पटाखे की दुकान लगाई जाती है तथा अधिकांश दुकानदारों के पास ज्वलनशील पटाखों को बुझाने हेतु पानी एवं बालू नहीं रहता है। फलस्वरूप आग लगने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इस संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। गैर अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं पर नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना है।जिला में प्रतिनियुक्त फायर ब्रिगेड के यूनिट को तैयारी हालत में रहने की जरूरत है। इन त्योहारों के पर अस्पतालों में ज्वलनशील पटाखों से जलने पर उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाएं एवं चिकित्सकों के साथ पर्याप्त संख्या में पारा मेडिकल कर्मियों को उपलब्ध रहने के साथ-साथ अलर्ट पर रहने की आवश्यकता है। डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि दीपावली पर आम लोगों के द्वारा पटाखों का उपयोग किये जाने से कभी-कभी दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। ऐसे विपरीत परिस्थिति से निबटने के लिए अस्पतालों में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।

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