पटना हाईकोर्ट ने टीआरई-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश, अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत

पटना। बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें कुल 2773 उम्मीदवारों को पास किया गया था। हालांकि, कुल वैकेंसी 4797 की थी, लेकिन 2024 सीट खाली रह गई थीं। इसके बाद आयोग की ओर से कहा गया था कि अब खाली बची सीटों को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ा जाएगा। अब इन तमाम सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के इस फैसला का विरोध किया था और हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट का फैसला आया है। याचिकाकर्ता धीरेन्द्र कुमार की अर्जी पर पटना उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी ने इस केस की पैरवी की है। बीपीएससी टीआरई 1 में 2024 सीटें खाली रह गई थीं। 9-10 वीं क्लास के लिए अंग्रेजी विषय के लिए 926, साइंस के लिए 681,11-12वीं क्लास के लिए 223 सीटें और अन्य सब्जेक्ट के लिए 194 सीटों पर नियुक्ति नही हुई थी।
