बिहार में अब सर्पदंश भी प्राकृतिक आपदा में हुआ शामिल, परिजनों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा

पटना। बिहार में अब नीतीश सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को भी प्राकृतिक आपदा में शामिल करते हुए उन पर मुआवजे का प्रावधान लागू किया है। जिसके बाद अब अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सर्पदंश से होती है तो राज्य सरकार मृतक के निकटतम परिजन को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देगी। बिहार विधानसभा में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने इसकी घोषणा की। उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि बाढ़ के दौरान सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आपदा प्रबंधन विभाग प्राकृतिक आपदा जनित कारण मानते हुए मृतक के परिजन को राज्य आपदा रिस्पांस कोष से निर्धारित सहाय्य मान दर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है। परंतु बाढ़ अवधि के अतिरिक्त सर्पदंश से होने वाली मृत्यु में अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमान्य नहीं था। लेकिन अब सर्पदंश से होने वाली मौतों को भी प्राकृतिक आपदा में होने के बाद मृतक के निकटतम परिजन को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान मिलेगा।

इसके साथ साथ उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि जनता दरबार में आए आवेदन, आपदा प्रबंधन को मिली शिकायतें व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के आलोक में 7 मार्च को विभाग की कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। यह निर्णय 24 मार्च 2022 अधिसूचना की तिथि से ही प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी ने स्वीकारा कि राज्यभर में कोरोना संक्रमण से 1500 मृत व्यक्तियों का अनुग्रह अनुदान बकाया है। इन मृतकों के निकटतम परिजनों को 20 अप्रैल तक अनुग्रह अनुदान दे दिया जाएगा।

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