BIHAR : मुजफ्फरपुर आंख कांड के आरोपित डॉक्टर का लाइसेंस होगा रद्द, सीएस ने सरकार को भेजी रिपोर्ट

पटना। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में एक दिन में अधिकतम 12 आॅपरेशन की जगह 75 आॅपरेशन करनेवाले डॉक्टर की लाइसेंस रद्द हो सकती है। अस्पताल की जांच के बाद सिविल सर्जन ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में इस बात की अनुशंसा की है। माना जा रहा है कि सिविल सर्जन की अनुशंसा के बाद सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।
इधर 17 मरीजों के आंख निकालने और दर्जनों लोगों को अंधा बना देने के मामले में बिहार स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद कैंप से जुड़े मामले की जांच रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य प्रशासन से मांगी है, जिसे लेकर बुधवार को सिविल सर्जन डॉ. विनय कुमार शर्मा ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल और एसकेएमसीएच में भर्ती मरीजों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि अस्पताल को अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है।
बता दें सिविल सर्जन ने बीते गुरुवार को ब्रह्मपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करायी है। इसमें अस्पताल ट्रस्ट के सचिव दिलीप जालान व प्रबंधक दीपक कुमार के अलावा आपरेशन करने वाले तीन डॉक्टर और 9 सहायकों को नामजद आरोपी बनाया है। सिविल सर्जन ने एफआईआर में कहा है कि 29 नवंबर को मरीज राममूर्ति सिंह, गोपी देवी रामजी राय एवं अन्य ने उनसे शिकायत की। इस मामले में एसीएमओ के नेतृत्व में जांच टीम बनायी गयी है। उसमें सदर अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. नीतु कुमारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मो. हबीब असगर और एसकेएमसीएच के नेत्र विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार सिंह शामिल है। वहीं थाना अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि इसमें आईपीसी की धारा 307, 325, 326, 336, 337, 338 और 34 लगायी गयी है। थानेदार खुद इसकी जांच करेंगे।
इन्हें बनाया गया है नामजद आरोपी
दिलीप जालान, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के ट्रस्टी सचिव, दीपक कुमार, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के प्रबंधक, डॉ. एनडी साहू, नेत्र रोग चिकित्सक व सर्जन, डॉ. समीक्षा, नेत्र रोग चिकित्सक व सर्जन, डॉ. निरुपमा, नेत्र रोग चिकित्सक व सर्जन, बबीता कुमारी, चक्षु सहायक, बिल्टु कुमार, चक्षु सहायक, सरस्वती रानी, चक्षु सहायक, विकास कुमार, चक्षु सहायक, भावना वर्मा, चक्षु सहायक, अनुप कुमार, चक्षु सहायक, शाहिना परवीन, चक्षु सहायक, सौरभ कुमार, चक्षु सहायक, उमाशंकर सिंह, चक्षु सहायक।

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